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नए ट्रैफिक नियमों पर बोले गडकरी- चालान तो मेरा भी हुआ था, जुर्माना भरा मैंने

नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद पूरे देश में यातायात नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं है. नए ट्रैफिक नियमों पर कई लोग अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इससे यातायात नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ी है. इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि मुझे भी बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग के लिए जुर्माना देना पड़ा. मुझे मेरे घर पर चालान मिला और मैंने जुर्माना भरा.

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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो-IANS)
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो-IANS)

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  • नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है
  • गडकरी को मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग पर जुर्माना देना पड़ा

नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद पूरे देश में यातायात नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं है. नए ट्रैफिक नियमों पर कई लोग अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इससे यातायात नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ी है. इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि मुझे भी बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग के लिए जुर्माना देना पड़ा. मुझे मेरे घर पर चालान मिला और मैंने जुर्माना भरा.

नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया. पुलिस नए ट्रैफिक एक्ट का अनुपालन कराने के लिए सड़क पर उतरकर नियमित जांच कर रही है. अब लोग ज्यादा डर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें अधिक जुर्माना राशि देनी पड़ जाएगी.

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मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद अब पुलिस ज्यादा सतर्क हो गई है और लोग भी डर की वजह से यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं. लोग इसे सकारात्मक रूप से भी ले रहे हैं.

इससे पहले 5 सितंबर को भारी जुर्माने पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार की इच्छा जुर्माना राशि बढ़ाने की नहीं थी. मुद्दा यह है कि ऐसा समय आना चाहिए कि जहां किसी को दंडित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ें और सभी बिन कुछ कहे नियमों का पालन करें.

ज्यादा कटा चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस लगातार भारी भरकम चालान काट रही है. कई बार पुलिस वाहन की कीमत से ज्यादा का चालान थमा रही है. ऐसा ही एक मामला एक स्कूटी का सामने आया है, जिसका 23 हजार रुपये का चालान काटा गया, जबकि स्कूटी की कीमत 15 हजार रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा एक ट्रैक्टर का 59 हजार रुपये का चालान काटा गया और एक ऑटो वाले पर 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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