बंबई हाई कोर्ट ने बिजली चोरी मामले में विधायक पद गंवाने वाले बीजेपी विधायक सुरेश हलवनकर को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बिजली चोरी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राज्यपाल ने हलवनकर को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दे दिया था.
हलवनकर की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करें.
हाई कोर्ट ने यह निर्वाचन अधिकारी के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया कि वह इछलकरांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हवलनकर के नामांकन को स्वीकार करें या नहीं. बीजेपी विधायक बिजली चोरी और राज्य विद्युत बोर्ड को 21 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने के आरोपी रहे हैं.