scorecardresearch
 

महाराष्ट्र में Omicron के 8 नए मामले, क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर BMC ने जारी की गाइडलाइन

महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ताजा अपडेट की बात करें तो आज राज्य में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले आ गए हैं. इनमें से 4 मरीज मुंबई एयरपोर्ट सर्विलांस, 3 सतारा और 1 मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र का है. इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन केस का आंकड़ा 48 हो गया है. हालांकि, इनमें से 28 मामलों को निगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई है.

Advertisement
X
corona
corona
स्टोरी हाइलाइट्स
  • महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले
  • कोरोना को लेकर BMC ने जारी की गाइडलाइन

कोरोना और उसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के चलते एक बार फिर डर का माहौल बनता जा रहा है. महाराष्ट्र में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ताजा अपडेट की बात करें तो आज राज्य में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले आ गए हैं. इनमें से 4 मरीज मुंबई एयरपोर्ट सर्विलांस, 3 सतारा और 1 मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र का है. इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन केस का आंकड़ा 48 हो गया है. हालांकि, इनमें से 28 मामलों को निगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई है.

Advertisement

हालातों को देखते हुए कई राज्यों में सख्तियां शुरू हो गई है. इसी कड़ी में मुंबई नगर निगम ने आने वाले 25 दिसंबर यानि क्रिसमस डे और नए साल  के जश्न को लेकर कुछ खास गाइडलाइन्स जारी की हैं. इसके तहत कहा गया है कि-

-बंद हॉलों में किसी कार्यक्रम  के लिए हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही हिस्सा लेने की अनुमति होगी. वहीं खुले वेन्यु में क्षेत्र की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत लोगों को ही हिस्सा लेने की इजाजत होगी.
-अगर किसी कार्यक्रम के लिए एक हजार से अधिक लोगों को एक साथ जुटना है तो इसके लिए लोकल डिजास्टर मैनेमेंट अथोरिटी  से पहले से अप्रूवल लेना जरूरी होगा.
-सभी होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल और अन्य सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को उपस्थिति के संबंध में नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
-सभी नागरिकों को कोविड-19 टीके की दोनों खुराकों के साथ टीकाकरण पूरा करना जरूरी होगा. सार्वजनिक परिवहन सहित सार्वजनिक स्थानों पर केवल उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने दोनों टीके लिए हैं. इस नियम के उल्लंघ्न पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
-सार्वजनिक स्थानों/इंस्टीट्यूशन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के साथ-साथ किसी समारोहों में उपस्थित सभी कर्मचारियों को टीके के दोनों डोज लिया होना अनिवार्य है. नियम का उल्लंघन पाए जाने पर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
-मास्क का उपयोग, बार- बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी परिसरों/कमरों/शौचालयों की नियमित सफाई और सैनिटाइजेशन अनिवार्य है.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement