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पायल तडवी केस: तीनों आरोपियों की जमानत याचिका मुंबई कोर्ट से खारिज

डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामले में आरोपी तीनों जूनियर डॉक्टरों हेमा आहुजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल की जमानतक याचिका मुंबई कोर्ट ने खारिज कर दी है. तीनों पर आरोप है कि उनकी प्रताड़ना और जातीय टिप्पणियों से तंग आकर पायल तडवी ने खुदकुशी की थी.

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पायल तडवी (फाइल फोटो)
पायल तडवी (फाइल फोटो)

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डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामले में आरोपी तीनों जूनियर डॉक्टरों हेमा आहुजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल की जमानतक याचिका मुंबई कोर्ट ने खारिज कर दी है. तीनों पर आरोप है कि उनकी प्रताड़ना और जातीय टिप्पणियों से तंग आकर पायल तडवी ने खुदकुशी की थी.

दरअसल, डॉक्टर पायल को खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य आरोपों के चलते तीनों आरोपी महिला डॉक्टरों भक्ति मेहर, हेमा आहूजा और अंकिता खंडेलवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे पहले मुंबई की अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में भी भेजा था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर पायल तडवी की मौत से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दी गई थी. बता दें कि गायनेकोलॉजी में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा 26 वर्षीय पायल तडवी ने 22 मई को सरकारी अस्पताल बीवाईएल नायर अस्पताल में अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली थी.

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पायल के परिवार ने दावा किया कि व्यक्तिगत उत्पीड़न, मुस्लिम आदिवासी पृष्ठभूमि और जातिवादी टिप्पणियों से तंग आकर उसने खुदकुशी की है, जिसके लिए उसे उकसाया गया था.

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