डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामले में आरोपी तीनों जूनियर डॉक्टरों हेमा आहुजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल की जमानतक याचिका मुंबई कोर्ट ने खारिज कर दी है. तीनों पर आरोप है कि उनकी प्रताड़ना और जातीय टिप्पणियों से तंग आकर पायल तडवी ने खुदकुशी की थी.
दरअसल, डॉक्टर पायल को खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य आरोपों के चलते तीनों आरोपी महिला डॉक्टरों भक्ति मेहर, हेमा आहूजा और अंकिता खंडेलवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे पहले मुंबई की अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में भी भेजा था.
Payal Tadvi death case: Bail applications of the accused junior doctors Hema Ahuja, Bhakti Mehre and Ankita Khandelwal, rejected by Mumbai Court.
— ANI (@ANI) June 24, 2019
रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर पायल तडवी की मौत से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दी गई थी. बता दें कि गायनेकोलॉजी में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा 26 वर्षीय पायल तडवी ने 22 मई को सरकारी अस्पताल बीवाईएल नायर अस्पताल में अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली थी.
पायल के परिवार ने दावा किया कि व्यक्तिगत उत्पीड़न, मुस्लिम आदिवासी पृष्ठभूमि और जातिवादी टिप्पणियों से तंग आकर उसने खुदकुशी की है, जिसके लिए उसे उकसाया गया था.