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डीजीसीए का यू-टर्न, इन शर्तों के साथ फ्लाइट में फोटो लेने की इजाजत

डीजीसीए ने शनिवार को विमान में फोटो खींचने पर सख्त चेतावनी जारी की थी. डीजीसीए ने कहा था कि ऐसा करने पर उड़ान सेवा को दो हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.

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डीजीसीए ने नया आदेश जारी किया है (फाइल फोटो-पीटीआई)
डीजीसीए ने नया आदेश जारी किया है (फाइल फोटो-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • DGCA ने शनिवार को सख्त चेतावनी दी थी
  • कंगना की फ्लाइट में हुआ नियमों का उल्लंघन
  • इंडिगो से इस घटना पर रिपोर्ट तलब की थी

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान के दौरान विमान में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर दिए अपने आदेश पर यू-टर्न ले लिया है. अब यात्री विमान के अंदर फोटो और वीडियो बना सकते हैं. हालांकि रिकॉर्डिंग करने वाले किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. ऐसी कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो या फ्लाइट खतरे में पड़ जाए.

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डीजीसीए ने शनिवार को विमान में फोटो खींचने पर सख्त चेतावनी जारी की थी. डीजीसीए ने कहा था कि ऐसा करने पर उड़ान सेवा को दो हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. दरअसल, अभिनेत्री कंगना रनौत के चंडीगढ़ से मुंबई यात्रा के दौरान इंडियो की फ्लाइट में मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर उड्डयन नियामक ने जताई नाराजगी थी.

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच घमासान मचा हुआ है. इस बीच 9 सितंबर को कंगना इंडिगो की फ्लाइट से चंडीगढ़ से मुंबई पहुंची थीं. इस दौरान कंगना से मीडियाकर्मी बात करना चाहते थे, लेकिन उनके बीच अफरा-तफरी मच गई थी. डीजीसीए ने कोरोना के नियमों अनदेखी पर इंडिगो से इस घटना के बारे में रिपोर्ट तलब की थी.

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