महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए अगले 30 दिन तक ड्रोन व उड़ाई जाने वाली अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य के खुफिया विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को हमले की आशंका के इनपुट दिए हैं. हमले के लिए ड्रोन या मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है. खुफिया विभाग के इनपुट के बाद पुलिस ने ये मंगलवार को ये फैसला लिया.
मुंबई पुलिस ने आदेश में कहा है कि आतंकवादी ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, एरियल मिसाइल या पैरा ग्लाइडर के माध्यम से हमला कर सकते हैं. भीड़भाड़ वाली जगहें और वीवीआईपी आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं.
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आदेश में आगे कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है. खुफिया विभाग के इनपुट को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, हवाई मिसाइल और पैराग्लाइडर को बैन करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश 30 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रभावी रहेगा.