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बीफ बैन: 'पुलिस कर सकती है जीना मुहाल'

महाराष्ट्र में बीफ बैन पर सियासत गहराती जा रही है. महाराष्ट्र सरकार के बीफ पर बैन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों द्वारा ये चिंता जताई गई कि भविष्य में बीफ बैन की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.

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महाराष्ट्र में बीफ बैन पर विवाद गहराता जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार के बीफ पर बैन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों द्वारा ये दलील दी गई कि भविष्य में बीफ बैन की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.

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याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि भविष्य में पुलिस लोगों के घरों और रेस्त्रां में जाकर इस बात की जांच कर सकती है कि लोग क्या खा रहे हैं और क्या नहीं. पुलिस लोगों के घरों में बीफ बैन के नाम पर आंशका के चलते छापे मार सकती है. ऐसा करना लोगों की निजता का उल्लंघन होगा.

महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक, बीफ बेचने और खाने पर 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है. गुरुवार को याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि ऐसा होने पर आने वाले वक्त में पुलिस रेस्त्रां में घुसकर नागरिकों का उत्पीड़न कर सकती है.

कोर्ट में वकील ने कहा कि ये संभव है कि लोग जब अपने घर या रेस्त्रां में बीफ के अलावा कोई और मांस खा रहे हों, तब पुलिस बीफ बैन की तलाश के लिए उनकी खाने की प्लेटों की जांच कर सकती है.

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