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महाराष्ट्रः 8 साल पुराने RSS की मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ 10 फरवरी से होगी सुनवाई

2014 में राहुल गांधी के दिए गए भाषण से नाराज होकर RSS कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में अब 10 फरवरी से कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आज से शुरू होनी थी मामले में सुनवाई
  • 2014 में राहुल गांधी ने दिया था भाषण
  • RSS कार्यकर्ता ने दर्ज कराया था मुकदमा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 8 साल पहले महाराष्ट्र के ठाणे की भिवंडी बस्ती में एक भाषण दिया था. इससे नाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सुनवाई 10 फरवरी से शुरू होगी.

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महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामले में 10 फरवरी  से सुनवाई शुरू करने की तारीख निर्धारित की. हालांकि इस मामले में शनिवार (आज) से ही सुनवाई शुरू होने वाली थी. लेकिन शिकायतकर्ता के वकील प्रबोध जयवंत ने अदालत से यह कहते हुए इसे स्थगित करने का अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल राजेश कुंटे निजी कारण से शहर से बाहर हैं.

राहुल गांधी ने ये बयान दिया था
एजेंसी के मुताबिक 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में आरोप लगाते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था. इसके बाद RSS के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से RSS की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. लिहाजा उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

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विधानसभा चुनावों में बिजी हैं राहुल गांधी
भिवंडी में सिविल कोर्ट के न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेवी पालीवाल ने सुनवाई शुरू होने की तारीख 10 फरवरी तय की. वहीं राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कोर्ट से कहा कि कांग्रेस नेता गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में व्यस्त थे. हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत कार्यवाही आगे बढ़ा सकती है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई टाल दी.
 

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