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'20 फरवरी तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेंगे', बॉम्बे हाईकोर्ट में बोली ED

सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस बीच गुरुवार को ईडी अधिकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह 20 फरवरी तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे. वानखेड़े ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है (फाइल फोटो)
एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है (फाइल फोटो)

मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं. सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस बीच गुरुवार को ईडी अधिकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह 20 फरवरी तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे. 

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दरअसल, वानखेड़े ने ईडी द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने और अंतरिम आदेश के माध्यम से जांच पर रोक लगाने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए पिछले हफ्ते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जस्टिस पीडी नाइक और एनआर बोरकर की पीठ ने गुरुवार को कहा कि समय की कमी के कारण वे इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई नहीं कर पाएंगे. पीठ ने कहा कि वह मंगलवार (20 फरवरी) तक याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते.

मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और ईडी की ओर से पेश वकील संदेश पाटिल से यह बताने को कहा कि क्या एजेंसी तब तक वानखेड़े को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है. 

अधिकारियों से निर्देश मांगने के बाद पाटिल ने अदालत को बताया कि एजेंसी वानखेड़े को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी. इसके बाद पीठ ने याचिका को 20 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया. 

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इस दौरान पाटिल ने हाईकोर्ट से कहा कि चूंकि ईडी का मामला उसके दिल्ली कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए वानखेड़े को वहां की अदालत से संपर्क करना चाहिए क्योंकि कार्रवाई का कारण उस क्षेत्राधिकार में आता है. 

हालांकि, वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि जब आईआरएस अधिकारी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार और जबरन वसूली मामले के खिलाफ दिल्ली की अदालत का रुख किया था, जो कि एक गंभीर अपराध है (जिसके आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी), तो उन्हें मुंबई अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था. 

उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई मामले में वानखेड़े को पिछले साल हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया गया था, जो अभी भी जारी है. 

बता दें कि शाहरुख खान से ड्रग्स मामले में उनके बेटे को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत की मांग में सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. 

वानखेड़े पर पिछले साल मई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. आर्यन खान को 2 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज पर कथित ड्रग भंडाफोड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था. 

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