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समीर वानखेड़े रिश्वत मामलाः शाहरुख खान को आरोपी बनाने के लिए बॉम्बे HC में याचिका दायर

क्रूज पार्टी मामले में आर्यन खान को बचाने के लिए एक्टर शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को रिश्वत देने के मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि इस मामले में शाहरुख को भी आरोपी बनाया जाए.

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समीर वानखेड़े और शाहरख खान (फाइल फोटो)
समीर वानखेड़े और शाहरख खान (फाइल फोटो)

आर्यन खान को बचाने के लिए समीर वानखेड़े को रिश्वत देने के मामले में शाहरुख खान को आरोपी बनाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता राशिद खान ने शाहरुख का नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है.  

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याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख के साथ केपी गोसावी के माध्यम से बातचीत करने और 25 करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि तय करने फिर 50 लाख रुपये स्वीकार करने के मामले में FIR दर्ज की थी.  

इस याचिका में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसके अनुसार रिश्वत लेने वाला भी दोषी है और रिश्वत देने वाला भी. अगर रिश्वतखोरी का आरोप साबित होता है तो आरोपी के लिए पांच साल के कारावास का प्रावधान है.  

सीबीआई द्वारा दायर मामले के अनुसार, वानखेड़े ने स्वतंत्र गवाह के.पी. गोसावी के माध्यम से शाहरुख से रिश्वत के पैसे स्वीकार किए. वकील राशिद खान ने हाई कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में शाहरुख को भी आरोपी बनाया जाए. वकील ने याचिका में शाहरुख का ब्रेन मैपिंग के साथ नार्को, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी मांग की है.  

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मुंबई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग 

याचिका में मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है जिन्होंने जांच की और समीर वानखेड़े समेत कई लोगों को भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट दी. उसके अलावा आरोपी को बचाने के लिए सार्वजनिक मशीनरी, संपत्ति और संसाधनों का अनधिकृत उद्देश्य से दुरुपयोग किया. 

आर्यन की क्रूज शिप पर ड्रग पार्टी मामले में हुई थी गिरफ्तारी 

बता दें कि आर्यन खान को वानखेड़े की टीम ने कोर्डेलिया क्रूज शिप पर ड्रग पार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. हालांकि हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत देते हुए एनसीबी की जांच पर सवाल उठाया था. वानखेड़े द्वारा शाहरुख से रिश्वत लेने के आरोपों की जांच के लिए एनसीबी ने एक एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बाम्बे हाई कोर्ट ने वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है.  

 

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