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SC का BMC में नेता प्रतिपक्ष मामले पर महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में नेता प्रतिपक्ष (LOP) पद के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही इस याचिका को खारिज कर चुका है.

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सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई)
सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले ही यह याचिका हो चुकी है खारिज
  • नगरसेवक प्रभाकर शिंदे की ओर से यह याचिका दाखिल
  • BJP की ओर से पद का दावा नहीं किया गयाः मेयर, BMC

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में नेता प्रतिपक्ष (LOP) पद के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही इस याचिका को खारिज कर चुका है.

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नगरसेवक (कॉर्पोरेटर) प्रभाकर शिंदे की ओर से यह याचिका दायर की गई है. इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मेयर प्रभाकर शिंदे के दावे को खारिज कर दिया था, और तर्क दिया था कि बीजेपी की ओर से पद का दावा नहीं किया गया था और बीएमसी में कांग्रेस 3 साल से एलओपी पर काबिज थी.

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