scorecardresearch
 

Maharashtra Lockdown: कोरोना ने बढ़ाई चिंता, अहमदनगर जिले के 61 गांवों में सख्त लॉकडाउन

अहमदनगर जिले नए आदेश के बाद मेडिकल स्टोर, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक लैब जैसे आवश्यक चीजों की दुकानें तो खुलेंगी लेकिन अन्य सभी दुकानें 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक बंद रहेंगी.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 4 से 13 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान
  • जिले के 11 तहसीलों के 61 गांवों में सख्त प्रतिबंध लगे
  • 10 से अधिक एक्टिव मामलों वाले गांवों में प्रतिबंध

कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए पुणे से करीब 122 किलोमीटर दूर अहमदनगर जिले के 61 गांवों में सोमवार से 13 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं.

Advertisement

महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने बताया कि ये गांव अकोले, करजत, कोपरगांव, नेवासा, पारनेर, पाथरडी, रहाटा, संगमनेर, शेवगांव, श्रीगोंडा और श्रीरामपुर तहसील में लॉकडाउन लगाया गया है.

उन्होंने अपने आदेश में कहा, "जिले में रोजाना 500-800 मामले देखे जा रहे हैं और पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से अधिक है. इसलिए, 10 से अधिक एक्टिव मामलों वाले गांवों में एहतियाती उपायों को लागू करने के निर्देश जारी किए गए थे. चूंकि प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था, इसलिए हमने जिले के 11 तहसीलों के 61 गांवों में सख्त प्रतिबंध लगाए हैं." 

इसे भी क्लिक करें --- राहत भरी खबर, घटने लगी कोविड मरीजों की संख्या, कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 97.89 फीसदी

आदेश के अनुसार, मेडिकल स्टोर, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक लैब जैसे आवश्यक चीजों को छोड़कर सभी दुकानें 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक बंद रहेंगी, जबकि इन गांवों में 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है और साथ ही प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं.

Advertisement

आदेश में आगे कहा गया है, "इमरजेंसी सेवाओं, कृषि उपज के परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है. किराने की दुकानों को सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी गई है. इस अवधि के दौरान सभी धार्मिक स्थल और स्कूल बंद रहेंगे."

 

Advertisement
Advertisement