सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मीट बैन को लेकर दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इंकार कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मामले पर फैसला देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है.
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई समेत दूसरे शहरों में जैन धर्म के पर्यूषण पर्व के दौरान मीट की बिक्री पर रोक लगाने के BMC के फैसले पर रोक लगा थी. BMC ने राज्य में एक हफ्ते के लिए मीट पर बैन लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि त्योहार के दिनों में स्लॉटर हाउस नहीं खुलेंगे, लेकिन मीट की बिक्री जारी रहेगी. यानी कहीं और से मीट लाकर बेचा जा सकता है. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जैन समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन कोर्ट ने इस पर दखल देने से इंकार कर दिया.
कोर्ट ने कहा, 'पूरा मामला सोच-समझ कर हल किया जाए. अगर महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति हो तो वह सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है.'