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SC का आदेश- ठाणे मेट्रो लाइन के लिए बिना HC की इजाजत के नहीं कटेंगे पेड़

ठाणे मेट्रो लाइन निर्माण मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना बॉम्बे हाई कोर्ट की इजाजत के एक भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट के पास भेज दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट (तस्वीर - PTI)
सुप्रीम कोर्ट (तस्वीर - PTI)

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ठाणे मेट्रो लाइन निर्माण मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना बॉम्बे हाई कोर्ट की इजाजत के एक भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट के पास भेज दिया है.

सु्प्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा. कोर्ट को इस मामले को सुलझा लेना चाहिए.

बीते 29 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शहर की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड (मेट्रो कोच रखरखाव स्थल) के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की थी. बता दें कि यहां अक्टूबर के महीने में पेड़ काटे जाने के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था.

ठाकरे ने इस फैसले को लेकर हुए विरोध के बीच स्पष्ट किया कि उन्होंने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के काम पर रोक नहीं लगाई है.

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ठाकरे ने कहा था, 'मैंने आरे कारशेड के काम रोक दिया है. मैं इन सबकी समीक्षा करूंगा...मैं उस संस्कृति की इजाजत नहीं दूंगा जिसमें रात में पेड़ काटे जाते हैं. अगले आदेश तक तक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं काटा जाएगा.'

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने अक्टूबर महीने में आरे कॉलोनी इलाके में पौधरोपण और पेड़ों को काटे जाने की तस्वीरों के साथ एक स्थिति रिपोर्ट तलब की थी. बंबई उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर के अपने आदेश में आरे कॉलोनी को वन घोषित करने से इनकार करते हुए हरित क्षेत्र में मेट्रो कार शेड बनाने के लिये 2600 से ज्यादा पेड़ों को काटने के नगर निगम के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

अदालत से हरी झंडी मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर रातों रात पेड़ काट दिए गए थे, जिसे लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने काफी आक्रोश व्यक्त किया था.

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