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सुशांत केस की CBI जांच, संजय राउत बोले- पहले से तय थी स्क्रिप्ट

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को जांच का अधिकार मिलने के बाद शिवसेना की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ गई है. बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर इस्तीफे की बात निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी.

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शिवसेना नेता संजय राउत (फाइल फोटो-PTI)
शिवसेना नेता संजय राउत (फाइल फोटो-PTI)

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एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को जांच का अधिकार मिलने के बाद शिवसेना की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ गई है. शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मुंबई पुलिस ने जांच को सही से किया है और मुंबई पुलिस को उनके ही राज्य के नेता (बीजेपी नेता) बदनाम कर रहे हैं तो यह सही नहीं है.

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून की व्यवस्था सबसे उपर है. यहां सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है. यहां कानून से उपर कोई नहीं है. हमारे राज्य परपंरा है कि सबको न्याय मिले. जो आरोप लगाए गए हैं, वह सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. कानून के जानकार या मुंबई पुलिस के कमिश्नर इस पर बात करेंगे.

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बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर इस्तीफे की बात निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी. सोच समझकर लोगों को टिप्पणी करनी चाहिए. हमारे राज्य का शासन-प्रशासन इस देश के सर्वोच्च पर है. सुशांत केस में पहले दिन से राजनीति हो रही है. पूरा जजमेंट मिलने के बाद सरकार की ओर से आगे का कदम उठाया जाएगा.

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश ही एक राज्य के अधिकार के उपर आक्रमण है. पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो या चाहे मध्य प्रदेश हो. अगर मुंबई में घटना हुई है तो उसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी. आप हमारी जांच को पूरी होने तक रूकने को तैयार नहीं हैं. आप सीबीआई को जांच देने की बात करते हैं. हमारी लड़ाई राज्य के अधिकारों के लिए है.

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंगल बेंच ने दिया है. इसको हम डबल बेंच में ले जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अगर स्क्रिप्ट पहले से तय है तो अब माथापच्ची करने से क्या फायदा है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया. लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है. साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दें. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है.

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