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मुंबई: जेल बैरक में चोरी मामले में नया आवेदन दे सकेगा ट्रेन ब्लास्ट का दोषी एहतेशाम, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

ट्रेन ब्लास्ट के दोषी सिद्दीकी का आरोप है कि उसे एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था और वह 3 अगस्त, 2013 को शाम करीब 6.30 बजे जेल लौटा था. तब उसे पता चला कि उसकी दलीलों वाली एक फाइल, एक स्टेपलर, पंच, पिन और नेल कटर उसके बैरक से गायब हैं.

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एहतेशाम सिद्दिकी
एहतेशाम सिद्दिकी

मुंबई सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया है. इसमें उसने सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के दोषी एहतेशाम सिद्दीकी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दो जेल अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग की गई थी. सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि इन अधिकारियों ने उसके जेल बैरक से उसके कुछ सामान चुराए थे. सेशन कोर्ट ने सिद्दीकी को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी है.

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'मेरे फाइल, स्टेपलर, पंच, पिन और नेल कटर गायब'

7/11 ट्रेन ब्लास्ट के दोषी सिद्दीकी का आरोप है कि जब उसे एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था और वह 3 अगस्त, 2013 को शाम करीब 6.30 बजे जेल लौटा था. तब उसे पता चला कि उसकी दलीलों वाली एक फाइल, एक स्टेपलर, पंच, पिन और नेल कटर उसके बैरक से गायब हैं.  

मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज की थी याचिका

सिद्दीकी को पता चला कि पुणे के एडीजे कार्यालय के जेल कर्मचारियों ने उनके न रहने के दौरान उनके बैरक की तलाशी ली थी. उसने आरोप लगाया कि तलाशी के बहाने दो जेल अधिकारी उसका सामान उठा ले गए. आर्थर रोड जेल में बंद सिद्दीकी ने निकटतम पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा लेकिन एनएम जोशी मार्ग पुलिस अधिकारियों ने उसे संज्ञान में नहीं लिया. 25 अप्रैल, 2013 को उसने दोबारा पत्र लिखा. सिद्दीकी ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत निर्देश मांगने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया. हालांकि 6 मार्च 2015 को कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी.

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सीरियल ब्लास्ट में एहतेशाम सिद्दीकी को मौत की सजा

बताते चलें कि एहतेशाम सिद्दीकी मुंबई में लोकल ट्रेनों में सीरियल बम विस्फोटों में दोषी करार दिए गए उन 12 लोगों में शामिल है. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें एहतेशाम सिद्दीकी भी शामिल है. बाकी 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. जिन 5 को मौत की सजा सुनाई गई है वे हैं: उनके नाम कमाल अहमद अंसारी (37), एहतेशाम सिद्दीकी (30), आसिफ खान (38), मोहम्मद फैसल शेख (36) और नवीद हुसैन खान (30) हैं. इसके अलावा 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हैं. वे तनवीर अहमद अंसारी (37), शेख आलम शेख (41), मोहम्मद माजिद शफी (32), मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुजम्मिल शेख (27), सोहेल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36) हैं.

2006 में हुए थे सीरियल ब्लास्ट 

मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय रेलगाड़ियों की सात बोगियों में शाम 6.23 बजे से 11 मिनट के भीतर सात सिलसिलेवार आरडीएक्स बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 189 यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 817 लोग घायल हो गए थे. ये सिलसिलेवार सात बम विस्फोट मुंबई और ठाणे जिलों के बीच माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन पर हुए थे.

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