भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को गुरुवार को एक और झटका लगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका के जरिए माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी.
Vijay Mallya seeking stay on procedure to confiscate his property by Govt agencies: Bombay High Court dismisses Vijay Mallya's plea, refusing to give him any relief. (file pic) pic.twitter.com/Zpw2SmHHsS
— ANI (@ANI) July 11, 2019
विजय माल्या ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं. 63 साल के विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उसे नहीं चुका पाने के कारण 2 मार्च, 2016 को देश छोड़ दिया था. उन्होंने बार-बार देश से भागने से इनकार करते हुए कहा कि वह भारतीय बैंकों को दिए गए पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं. भारत ने 2017 में माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी. वह अभी जमानत पर बाहर हैं.
विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं. दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था.