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महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को देना होगा पहली पत्नी को गुजारा भत्ता, कोर्ट का आदेश

महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को देना होगा पहली पत्नी को गुजारा भत्ता, कोर्ट का आदेश

महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे फिर विवादों में हैं. उनकी पूर्व पत्नी करुणा शर्मा की याचिका पर अदालत ने उन्हें ₹2 लाख मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. अदालत ने करुणा शर्मा को अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया है. करुणा ने उन पर घरेलू हिंसा और भावनात्मक शोषण का आरोप लगाया है. देखें वीडियो.

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