ट्रेन से सफर करने के लिए अक्सर यात्री हफ्तों पहले टिकट बुक करा लेते हैं और कई बार जाने का इरादा बदल जाता है तो टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है. टिकट कैंसिल करने पर उन्हें कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद ही पैसा मिलता है. लेकिन आप टिकट कैंसिल करवाने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को टिकट ट्रांसफर भी कर सकते हैं.
दरअसल, भारतीय रेलवे ने यात्रा नहीं करने पर टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा दी है. हालांकि, ट्रेन टिकट आप केवल अपने परिवार के लोगों माता पिता, भाई बहन, बेटा-बेटी, पति-पत्नी के नाम ही ट्रांसफर कर सकते हैं.
वहीं, यदि किसी को शादी समारोह या फिर कोई अन्य पर्सनल काम से सफर करना है तो फिर उसे 48 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होगा.
इसके लिए ट्रेन टिकट का प्रिंट आउट ले लें और परिवार के जिस व्यक्ति का नाम आप दर्ज कराना चाहते हैं, उसकी ऑरिजनल आईडी एक फोटो कॉपी के साथ काउंटर पर ले जाएं.
वहां, फॉर्म भरकर यात्रा करने वाले व्यक्ति की डिटेल दें. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर किया गया है.
ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने के अलावा यात्री बोर्डिंग स्टेशन में भी बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए आप IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा.