scorecardresearch
 

12 सांसदों के निलंबन पर विवाद, जानिए क्या है संसदीय नियम और विपक्ष क्या उठा रहा सवाल?

राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. राज्यसभा के नियम 256 के तहत सांसदों को निलंबित किया जा सकता है. सभापति के पास अधिकार होता है कि वो किसी सदस्य को एक दिन या कुछ दिन या फिर पूरे सत्र के लिए निलंबित कर सकते हैं.

Advertisement
X
कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई और शिवसेना के 12 सांसद हुए हैं निलंबित. (फाइल फोटो-PTI)
कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई और शिवसेना के 12 सांसद हुए हैं निलंबित. (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एक दिन से लेकर पूरे सत्र तक निलंबित हो सकते हैं सांसद
  • राज्यसभा के नियम 256 के तहत किया गया निलंबित

राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. ये निलंबन एक या दो दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे सत्र के लिए लगाया गया है. इसका मतलब हुआ कि ये सांसद शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में नहीं रह सकते. इन सांसदों को मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने के आरोप में निलंबित किया गया है. उस दिन हुई घटना पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था, 'उस दिन जो कुछ हुआ, उसने लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है.'

Advertisement

इन राज्यसभा सांसदों को नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है. ये नियम राज्यसभा के सभापति को सदस्यों को कुछ दिन या पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का अधिकार देता है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सांसदों के निलंबन पर सवाल उठाया तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि उनके पास ऐसा करने का अधिकार है.

क्या है नियम 256?

- अगर सभापति को लगता है कि कोई सदस्य सभापीठ के अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं या फिर बार-बार और जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं तो उस सदस्य को निलंबित कर सकते हैं.

- सभापति उस सदस्य को एक निश्चित अवधि तक निलंबित कर सकते हैं. ये अवधि कुछ दिन या फिर पूरे सत्र पर लागू हो सकती है. सभापति किसी सदस्य को एक सत्र से ज्यादा निलंबित नहीं कर सकते.

Advertisement

- सभापति की ओर से निलंबित किए जाने के बाद उस सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाना होता है.

ये भी पढ़ें-- Parliament: LED स्टैंड पर चढ़े, मार्शलों का गला पकड़ा... जानिए 12 निलंबित सांसदों पर क्या-क्या आरोप

क्या एक दिन के लिए निलंबित नहीं होते सांसद?

- होते हैं. राज्यसभा के रूल बुक के नियम 255 के तहत किसी सदस्य को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है. अगर कोई सदस्य कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसे नियम 255 के तहत उस दिन की कार्यवाही से निलंबित किया जा सकता है. 

निलंबन वापस नहीं हो सकता?

-निलंबन वापस लिया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब सदस्य अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे. अभी भी यही बताया जा रहा है कि जिन 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन वापस लिया जा सकता है. 

राज्यसभा सांसदों को क्यों किया गया निलंबित?

- मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था. उस दिन इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष में झड़प हो गई थी. सांसदों ने कागज फाड़ दिए थे, धक्का-मुक्की की थी. बवाल इतना बढ़ गया था कि मार्शलों को भी बुलाना पड़ गया था. इस हंगामे के बाद दोनों सदनों को समय से दो दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था.

Advertisement

- सरकार ने विपक्ष पर तो विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था. सरकार ने कहा था कि उन्हें धमकी दी गई है कि अगर कोई भी बिल पास कराया जाता है तो अंजाम सही नहीं होगा. वहीं विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को ज्ञापन सौंपकर कहा था कि उस दिन बाहरी सिक्योरिटी स्टाफ को भी अंदर लाया गया था जो सुरक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं थे.

विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल?

- राज्यसभा से टीएमसी, सीपीआई, शिवसेना और कांग्रेस के सांसदों को निलंबित किया गया है. इससे विपक्ष एकजुट हो गया है. विपक्षी दलों ने सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि ये निलंबन राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है.

- वहीं, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित करने से बीजेपी मेजोरिटी में आ गई है. इससे वो राज्यसभा में आसानी से बिल पास करवा सकती है. उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. सिंघवी ने कहा कि ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कदम है. 

लोकसभा में क्या है नियम?

- लोकसभा से भी किसी सांसद को एक दिन, कुछ दिन या फिर पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है. लोकसभा रूल बुक में ये अधिकार नियम 373 और 374 में है. नियम 373 के तहत सांसद को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है तो वहीं नियम 374 के तहत एक निश्चित अवधि और पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को रहता है. 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement