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Odisha: सड़क हादसों में 5 साल के भीतर 25 हजार लोगों की मौत, 2021 में 50% बाइकर्स ने गंवाई जान

Odisha: ओडिशा में पिछले 5 साल के भीतर करीब 25 हजार लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं. बीते सालों में औसतन सड़क दुर्घटना की वजह से हर दिन लगभग 14 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 2021 में हुए कुल हादसों के करीब 50 प्रतिशत में तो सिर्फ बाइकर्स की ही मौत हुई है.

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ओडिश की परिवहन मंत्री टुकुनी साहू ने दी जानकारी.
ओडिश की परिवहन मंत्री टुकुनी साहू ने दी जानकारी.

ओडिशा में सड़कों पर तेज रफ्तार और चालकों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है. पिछले 5 सालों में प्रदेश की सड़कों पर करीब 25 हजार लोगों की मौत हुई है. बीते सालों में औसतन सड़क दुर्घटना के कारण प्रतिदिन 14 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 2021 में कुल हादसों का करीब 50 प्रतिशत केवल बाइकर्स की मौत हुई है. ओडिशा विधानसभा में प्रदेश की वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री टुकुनी साहू ने सड़क दुर्घटना पर भयावह आंकड़ा दिया.

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दरअसल, गुरुवार को सदन में विपक्षी दल भाजपा के विधायक मोहन मांक्षी के सवाल पर जवाब दिया. टुकुनी साहू ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश की सड़कों पर करीब 25 हजार लोगों की मौत हुई है. सड़क हादसों में औसतन बीते दिनों में प्रतिदिन 14 लोगों की मौत हुई है.

साहू ने सदन में विस्तार से बताया कि प्रदेश में 2017 के दौरान सड़क हादसों में करीब 4790 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 2018 में 5315, 2019 में 5333, 2020 में 4738 और 2021 में 5081 लोगों ने जान गंवाई है. 

मंत्री ने कहा कि 2021 में सड़क हादसों की कुल संख्या का करीब 49.81% मौत बाइकर्स की हुई है. इसी तरह से सड़क पर पैदल चलने वालों लोगों की संख्या का 11.84% है. वहीं, 10.52% कार उपयोगकर्ता, 8.48% ट्रक चालक, 3.50% साइकिल चालक और 2.49% बस उपयोगकर्ताओं की सड़क हादसे में मौत हुई है.  

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प्रदेश सरकार की मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने साल 2019 में कम्फर्ट फंड से सड़क हादसे में शिकार हुए 29 लोगों को 49 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक राशि प्रदान की गई. वहीं, 2020 में 63 लोगों को 1 करोड़ 11 लाख रुपये दिए गए. साथ ही 2021 में 164 लाभार्थियों को 2 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान किए गए. जबकि प्रदेश में 2022 के जून तक 7 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि सहायता स्वरूप सड़क हादसे में शिकार हुए लोगों को दिए गए हैं.

ओडिशा सरकार नियमों के अनुसार अज्ञात वाहन के कारण सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में 50 हजार रुपये की आर्थिक राशि प्रदान करती है.

 

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