मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन सदस्यों को सरकार के खिलाफ साजिश रचने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में प्रतिबंधित संगठन के चार सदस्यों को हिरासत में लिया है.
भोपाल में हुई गिरफ्तारी
ताजा कार्रवाई में, पीएफआई के दो सदस्यों को शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे को औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से पेशी वारंट पर लाने के बाद पिछले साल एमपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है.
उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों की पहचान धार जिले के गुलाम रसूल शाह (37), साजिद खान उर्फ गुलाम नबी (56) निवासी इंदौर और परवेज खान (30) निवासी औरंगाबाद के रूप में हुई है. उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 153बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दावे) और 120बी (आपराधिक साजिश) के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि इनमें से परवेज खान औरंगाबाद की एक जेल में था और उसे शनिवार को प्रोडक्शन वारंट पर भोपाल लाया गया था.
परवेज खान पर संगठन के फिजिकल एंड्योरेंस इंस्ट्रक्टर होने का आरोप
अधिकारी ने कहा कि परवेज खान 2017 से पीएफआई से जुड़ा हुआ था और कई मौकों पर ट्रेनिंग देने के लिए प्रतिबंधित संगठन के फिजिकल एंड्योरेंस (पीई) इंस्ट्रक्टर के रूप में मध्य प्रदेश आया था. साथ ही गुलाम रसूल पीएफआई का सक्रिय सदस्य था और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को संगठन के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता था.
8 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी
अधिकारी ने बताया कि गुलाम नबी पीएफआई का वित्तीय प्रबंधन मध्य प्रदेश में देख रहा था. तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने इसी मामले में श्योपुर निवासी पीएफआई के पदाधिकारी वसीद खान (26) को गिरफ्तार किया था. अधिकारी ने कहा कि वासिद खान 2019 में पीएफआई के कानूनी प्रकोष्ठ नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन में शामिल हुआ और इसके राज्य महासचिव का पद संभाला.
भारत में पीएफआई पर प्रतिबंध
सितंबर 2022 में केंद्र ने आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ "लिंक" रखने और देश में सांप्रदायिक घृणा फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए पीएफआई और उसके कई सहयोगी संगठनों को एक कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. प्रतिबंध से पहले, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और विभिन्न राज्य पुलिस बलों ने पीएफआई पर बड़े पैमाने पर छापे मारे थे और इसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न राज्यों से कथित तौर पर गिरफ्तार किया था.