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NRC एप्लीकेशन नंबर के बिना नहीं बनेगा आधार, घुसपैठ रोकने के लिए हिमंता का नया कदम, बोले- आसान नहीं होगा  Aadhaar बनाना

असम सरकार ने राज्य में नए आधार कार्ड बनवाने के नियमों में सख्ती कर दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) एप्लीकेशन रिसीप्ट नंबर जमा करना अनिवार्य होगा. हमारे इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से राज्य में होने वाली घुसपैठ करने वाले आमद लोगों को रोकना है.

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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा.

असम में अब बिना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आधार कार्ड नहीं बन सकेगा. शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि राज्य में नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) एप्लीकेशन रिसीप्ट नंबर जमा करना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि इससे अवैध प्रवासियों को जारी किए जा रहे पहचान पत्र पर रोक लगेगी.

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शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सरमा ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या राज्य की आबादी से ज्यादा हो गई है. जिससे संभावित धोखाधड़ी वाले आवेदनों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कम-से-कम चार जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित आबादी से ज्यादा है जो चिंताजनक है.

'जनसंख्या से ज्यादा  बने आधार कार्ड'
 
उन्होंने कहा, "आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से अधिक है... जिससे मालूम होता है कि राज्य में संदिग्ध नागरिक हैं और हमने तय किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी एप्लीकेशन रिसीप्ट नंबर जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में नए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सख्त करेंगे, असम में आधार कार्ड बनवाना अब आसान नहीं होगा. हमारे इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से राज्य में होने वाली घुसपैठ करने वाले आमद लोगों को रोकना है.

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सीएम ने राज्य के कुछ जिलों में अनियमितताओं को सामने रखा और धुबरी जिले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, धुबरी जिले में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए हैं, हो सकता है कि कुछ संदिग्ध लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हों.

10 दिन में जारी होगी अधिसूचना!

उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में औपचारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है, यदि आप एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपको नई प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड नहीं मिलेगा. हालांकि, ये नियम चाय बागान क्षेत्रों में लागू नहीं होगा. बाकी अन्य जिलों में ये नियम एक अक्टूबर से सख्ती से लागू किया जाएगा.

'9.55 लोगों पर लागू नहीं होगा नया निमय'

उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि एनआरसी एप्लीकेशन रिसीप्ट नंबर जमा करने की जरूरत उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके बायोमेट्रिक्स एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे. इन व्यक्तियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के आधार कार्ड दिया जाएगा. इसके अलावा सरमा ने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के प्रयासों को तेज करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और खुलासा किया कि पिछले दो महीनों में बांग्लादेश से आए कई लोगों को पकड़ा गया है और अधिकारियों को सौंप दिया गया है.

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