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आधार और वोटर कार्ड के लिंक पर थर्ड पार्टी को नहीं होगा एक्सेस, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री का बयान

सरकार ने संसद में बताया है कि तीसरे पक्ष और सरकारी अथॉरिटीज के पास आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के लिंक तक किसी भी तरह से कोई पहुंच नहीं होगी.

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कानून मंत्री ने संसद में दिया जवाब
कानून मंत्री ने संसद में दिया जवाब
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कानून मंत्री ने संसद में दिए सवालों के जवाब
  • कहा- नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है आधार

मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का बिल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित हुआ था. इससे जुड़े एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में बताया है कि तीसरे पक्ष और सरकारी अथॉरिटीज के पास आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के लिंक तक किसी भी तरह से कोई पहुंच नहीं होगी.

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सवाल किया गया था कि क्या इस तरह की कोई संभावना है? और अगर ऐसा है तो इस तरह के एक्सेस को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल है? इस सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ऐसा कोई लिंक नहीं बनाया जाएगा. आधार कार्ड के नागरिकता का प्रमाण पत्र होने संबंधी एक सवाल का भी कानून मंत्री ने संसद में जवाब दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कानून मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है. गौरतलब है कि संसद ने मतदाता सूची से डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने संबंधी विधेयक पारित किया था. जिसके बाद इस तरह के सवाल उठ रहे थे.

सरकार ने अब मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को लिंक किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दे दिए हैं. संसद में इससे जुड़े सवालों के जवाब सरकार की ओर से कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिए.

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