दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में अनियमितता के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान समेत अन्य 10 आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह समेत सभी आरोपियों को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके यानी पर्सनल बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया. इस मामले में एक आरोपी मेहबूब आलम की जमानत याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया. राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
कोर्ट में आज जब अमानतुल्लाह खान पेश नहीं हुए तो अदालत ने पूछा कि वो पेश क्यों नहीं हुए? अमानतुल्लाह खान के वकील ने बताया कि बीती रात वह सीने में दर्द से पीड़ित थे. इसके बाद अमानतुल्लाह को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था. सुबह 4 बजे उन्हें राहत मिलने पर डिस्चार्ज कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जुड़ी कोई जानकारी गलत नहीं होनी चहिए. इस पर वकील ने कहा कि वह सही जानकारी ही कोर्ट को देंगे.
कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों की तरफ से कोई वकील नहीं आने पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि उन आरोपियों ने वकील क्यों नहीं किया? कोर्ट ने कहा कि यह क्रिमिनल केस है. कोर्ट के समन पर यहां आरोपी घूमने नहीं आए हैं. कोर्ट में समन पर पेश होने के बाद जमानत के लिए वकील करना होता है.
कोर्ट ने जताई नाराजगी
कोर्ट को बताया गया कि आरोपियो को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि वकील भी करना होता है. कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो यह आपकी परेशानी है. आप लोगों में जागरूकता पैदा करें. कोर्ट ने कहा कि समन के बाद जमानत दाखिल करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि यहां समन पर घूमने आए हैं. अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि बाकी आरोपियों की तरफ से भी वह पेश होंगे, वह उनकी तरफ से वकालत नामा दाखिल करेंगे.
क्या है वक्फ बोर्ड का मामला?
अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है. उन पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी और वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप है. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति का आरोप भी उन पर लगा है. इस संबंध में ACB ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.