दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अमानतुल्लाह को आज कोर्ट में पेश किया गया था. अब इस मामले मे 9 मई को सुनवाई होगी.
दरअसल, अमानतुल्लाह खान को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया गया था, लेकिन AAP विधायक अमानतुल्लाह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था. लिहाजा अमानतुल्लाह खान ईडी के समक्ष पेश हुए थे. हालांकि बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह ईडी के एक समन पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए, जबकि ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार समन किया था, लिहाजा उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए अमानतुल्लाह आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
दिल्ली की एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें 15 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पेश करने पर जमानत मंजूर कर ली है. ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और वक्फ की संपत्तियों को पट्टे पर देने में की गई अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जांच के मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक को कई बार समन भेजे थे. जांच में शामिल न होने के आरोप में उनके खिलाफ अदालत में शिकायत भी दर्ज कराई थी.
हालांकि इसी महीने कोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान जांच में शामिल होने ईडी के दफ्तर पहुंचे थे. वहां उनसे देर रात तक पूछताछ हुई. इसके बाद अफवाह उड़ाई गई कि अमानतुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अफवाह उड़ान भरती, इससे पहले ही ईडी ने उसी दिन पूछताछ पूरी कर उनको घर भेजने का ऐलान कर दिया.