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अब्दुल्ला आजम खान की जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था.

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आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अब्दुल्ला आजम की जमानत रद्द करने पर सुनवाई टली
  • सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई

समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल यूपी सरकार की ओर से पेश नहीं हो सके. दरअसल सॉलिसिटर जनरल किसान के आंदोलन में सरकार की पैरवी करने में व्यस्त थे. साथ ही इस मामले में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी. 

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 

बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी है और इस इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान पर और उनके माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है. 

अब्दुल्ला आजम पर 2017 के चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगा था. अब्दुल्ला के निर्वाचन को चुनौती देते हुए बहुजन समाज पार्टीके नेता काजिम अली ने कहा था कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे 25 वर्ष के नहीं थे. चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्युमेंट्स दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था.  

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