एक्टिविस्ट नवदीप कौर को 26 फरवरी को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. जेल से बाहर आने के बाद नवदीप कौर ने आरोप लगाया कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था. इस बात के भी सबूत हैं कि यौन उत्पीड़न हुआ. उन्होंने कहा कि मैं कानूनी रूप से अपना केस लडूंगी. जेल से बाहर आने को लेकर नवदीप कौर ने कहा कि मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं. मैं आप सबकी वजह से ही बाहर हूं.
नवदीप कौर ने आगे कहा कि आज मैं बाहर हूं तो कोर्ट की वजह से हूं. मैं फिर से सिंघु बॉर्डर पर जाऊंगी. मेरे साथ अन्याय हुआ है. नवदीप ने कहा कि भले ही मुझे जमानत मिल गई, लेकिन चीजें अभी साफ नहीं है. इसलिए सब सामने लाया जाएगा. जमानत केस की मेरिट पर दी गई. वहीं अकाली दल के नेता ने कहा कि हम सब नवदीप कौर का समर्थन करेंगे. एक दलित लड़की को चोट पहुंचाई गई.
बता दें कि इसे पहले एक्टिविस्ट नवदीप कौर की जमानत याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनीपत पुलिस स्टेशन में उसे बुरी तरह से पीटा गया. याचिका में कहा गया कि पुलिस ने नवदीप कौर को बाल पकड़कर घसीटा और पिटाई की. उन्हें यातनाएं दी गईं, जिससे शरीर पर काफी चोटें आईं. यह भी कहा गया कि 12 जनवरी को जब नवदीप को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उनके साथ कोई भी महिला पुलिस अधिकारी नहीं थीं.
उधर, नवदीप कौर की गिरफ्तारी पर उठ रहे सवालों के बीच दावा किया गया कि उनको जबरन वसूली, दस्तावेज छीनने व पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.