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अग्निवीरों को आरक्षण का वायदा, जानें- पूर्व सैनिकों को कितनी नौकरियां दे पाती है सरकार

केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों को 10 से लेकर 25 फीसदी तक का आरक्षण देती है, लेकिन यहां इनकी संख्या काफी कम है. इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स में भी पूर्व सैनिक बहुत कम हैं.

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रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का वायदा किया है. (फाइल फोटो-PTI)
रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का वायदा किया है. (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पैरामिलिट्री फोर्स में 5% भी नहीं पूर्व सैनिक
  • बैंकों के ग्रुप-डी पदों पर 22% हैं पूर्व सैनिक

केंद्र सरकार की 'अग्निपथ योजना' को लेकर बवाल जारी है. इस योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा. सेना से जुड़ने वाले इन युवाओं को 'अग्निवीर' कहा जाएगा. केंद्र सरकार इस योजना को सैन्य सुधार में बड़ा कदम बता रही है तो दूसरी ओर कई युवाओं का कहना है कि वो चार साल के लिए सेना में आने की तैयारी नहीं कर रहे थे. उनका सवाल है कि चार साल बाद वो क्या करेंगे?

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असल में, अग्निपथ योजना के लिए सेना में भर्ती होने वाले 75% युवा चार साल बाद सेवा मुक्त हो जाएंगे. सिर्फ 25% को ही सेना में आगे बरकरार रखा जाएगा. यही ज्यादातर युवाओं की चिंता है. उन्हें डर है कि सेवा से मुक्त होने के बाद उनके पास करने के लिए दूसरा विकल्प नहीं होगा.

हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि इन अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्स में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में 10% पद अग्निवीरों के लिए रिजर्व रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सरकार के इन वायदों-आश्वासनों पर एक तबका संदेह भी कर रहा है और उसकी वजह भी हैं.

दरअसल केंद्र सरकार पहले से ही पूर्व सैनिकों को 10% से 25% तक रिजर्वेशन देती है. इसके बावजूद केंद्र के सरकारी विभागों में पूर्व सैनिकों की संख्या नाममात्र है. इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स में भी पूर्व सैनिकों को 20% तक का रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वहां भी उनकी संख्या बहुत कम है.

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कितने पूर्व सैनिकों को मिली नौकरी?

सैनिकों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें रिसेटल करने का काम डायरेक्टोरेट ऑफ रिसेटलमेंट देखता है. ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है. डायरेक्टोरेट की वेबसाइट पर जून 2021 तक के आंकड़े मौजूद हैं.

इसके मुताबिक, सरकारी बैंकों में ग्रुप-सी के पदों पर पूर्व सैनिकों को 14.5% और ग्रुप-डी के पदों पर 24.5% रिजर्वेशन मिलता है. लेकिन सरकारी बैंकों में ग्रुप-सी के 10% से भी कम और ग्रुप-डी के 22% से भी कम पदों पर ही पूर्व सैनिक हैं.

इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स में पूर्व सैनिकों को ग्रुप-ए, बी और सी में 10-10% और ग्रुप-डी में 20% आरक्षण मिला है. लेकिन यहां भी ग्रुप-ए के महज 2% पदों पर ही पूर्व सैनिक हैं. वहीं, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर 1 फीसदी से भी कम पूर्व सैनिक हैं. ग्रुप-डी में रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन कोई पद नहीं है.

इसके अलावा केंद्र सरकार के अधीन आने वाली कंपनियों और विभागों में भी पूर्व सैनिकों को 10% से लेकर 24.5% तक का आरक्षण मिला है. लेकिन यहां भी उनकी संख्या 5% से कम ही है.

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अग्निवीरों को कहां-कहां मिलेगा आरक्षण?

- गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही इन सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को आयुसीमा में 3 साल की छूट भी होगी. पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल के लिए रहेगी. अभी अर्धसैनिक बलों में 18 से 23 साल के युवाओं को भर्ती किया जाता है.

- इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड, रक्षा मंत्रालय की सिविल पोस्ट और 16 डिफेंस कंपनियों में 10% का आरक्षण मिलेगा. उन्होंने बताया कि ये आरक्षण पूर्व सैनिकों के कोटे से अलग होगा.

 

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