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अजित पवार गुट ही असली NCP, शरद गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर का झटका

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला दिया है कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है. उन्होंने कहा, निर्विवाद रूप से अजित पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत है. स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए यह अहम टिप्पणी की है. 

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अजित पवार गुट ही है असली NCP, शरद पवार को झटका
अजित पवार गुट ही है असली NCP, शरद पवार को झटका

एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है. उन्होंने शरद पवार गुट को करारा झटका देते हुए कहा कि, अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है. उन्होंने कहा, निर्विवाद रूप से अजित पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत है. स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए यह अहम टिप्पणी की है. 

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स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा-

शरद पवार गुट की यह दलील खारिज की जाती है कि विधायी बहुमत के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता. अजित पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत है. यह निर्विवाद है. मेरा मानना ​​है कि वास्तविक राजनीतिक दल को विधायक दल के बहुमत से परिभाषित किया जा सकता है. अजित पवार के पास विधायी बहुमत है.मेरा मानना ​​है कि अजित पवार ही असली राजनीतिक पार्टी हैं.'

क्यों अजित के पक्ष में गया फैसला?
NCP के विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को फैसला सुनाया. गुरुवार शाम अपने फैसले में उन्होंने सभी विधायकों को योग्य ठहराया और  अयोग्या के मामले की सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है. उन्होंने अजित गुट को ही असली NCP भी घोषित किया. स्पीकर ने कहा कि, अजित पवार के पास 41 विधायकों का समर्थन हैं. 

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अयोग्यता वाली याचिकाओं को किया रद्द
स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए अयोग्यता की याचिकाओं को रद्द कर दिया. उन्होंने सभी को योग्य ठहराया है.

फैसले से पहले क्या बोले स्पीकर?
स्पीकर ने फैसले को लेकर कहा कि, मुझे यह निर्धारित करना है कि वास्तविक राजनीतिक दल कौन है. इसके साथ ही यह भी बताना है कि दोनों गुट में से कौन सा अयोग्य है. स्पीकर का कहना था कि शिवसेना एससी मामला एनसीपी मामले में मिसाल बनेगा.

चुनाव आयोग ने भी अजित गुट को ही ठहराया था असली NCP
इससे पहले 6 फरवरी को भी चुनाव आयोग के फैसले में शरद पवार को ही बड़ा झटका लगा था. कारण था कि चुनाव आयोग ने भी अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया था. चुनाव आयोग ने कहा था कि तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. चुनाव आयोग का कहना था कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने का अधिकार है. हालांकि आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए तीन नाम देने को कहा था. 

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