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आदेश की अनदेखी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी और सहारनपुर एसएसपी को किया तलब

यह मामला एक अवमानना याचिका से संबंधित है, जिसे अलका सेठी नामक व्यक्ति ने दाखिल किया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद सहारनपुर एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने उनकी शिकायत की जांच नहीं की.

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आदेश की अनदेखी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त
आदेश की अनदेखी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में तलब किया है. दोनों अधिकारियों को 27 जनवरी 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

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जस्टिस सलिल कुमार राय ने यह आदेश देते हुए कहा कि दोनों अधिकारी हलफनामे के साथ पेश हों और स्पष्ट करें कि अदालत के पहले दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी 2025 की तारीख तय की.

अलका सेठी ने दर्ज कराया था अवमानना आवेदन
यह मामला एक अवमानना याचिका से संबंधित है, जिसे अलका सेठी नामक व्यक्ति ने दाखिल किया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद सहारनपुर एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने उनकी शिकायत की जांच नहीं की.

मई 2023 के आदेश का नहीं हुआ पालन
कोर्ट ने 15 मई 2023 को सहारनपुर के बिहारीगढ़ पुलिस स्टेशन में राजस्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और 12 अगस्त 2022 व 27 जनवरी 2023 को IGRS/डैशबोर्ड पर दर्ज शिकायतों की उचित जांच करने का निर्देश दिया था. अदालत ने डीजीपी को यह भी आदेश दिया था कि मामले की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से करवाई जाए और चार महीने के भीतर जांच पूरी की जाए.

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अवमानना नोटिस में लगाए गए आरोप
अवमानना नोटिस में कहा गया कि डीजीपी और सहारनपुर एसएसपी ने न तो अदालत के आदेश का पालन किया और न ही एफआईआर की जांच की. मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अदालत के आदेश की अवहेलना स्पष्ट होती है. अब अदालत के सख्त रुख को देखते हुए 27 जनवरी 2025 को डीजीपी और एसएसपी को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होना होगा.

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