scorecardresearch
 

'पीड़िता से शादी करनी होगी और...', नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

नाबालिग का रेप कर उसे गर्भवती बनाने वाले आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दे दी कि जेल से बाहर आने के बाद उसे पीड़िता से शादी करनी होगी और उसके बच्चे की देखभाल करनी होगी. आरोपी 4 अप्रैल से जेल में बंद था.

Advertisement
X
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रेप के आरोपी को जमानत दे दी है. (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रेप के आरोपी को जमानत दे दी है. (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि उसे रिहाई के बाद उससे शादी करनी होगी और बच्चे का ख्याल रखना होगा. जस्टिस कृष्ण पहल ने जमानत देते हुए आरोपी को नवजात बच्चे के नाम पर दो लाख रुपये की एफडी करने का भी आदेश दिया है.

Advertisement

जस्टिस पहल ने कहा कि जेल से रिहा होने के तीन महीने के भीतर आरोपी को पीड़िता से शादी करनी होगी और उसकी और उसके बच्चे की देखभाल करनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक पीड़िता बालिग नहीं हो जाती, तब तक उसके बच्चे के नाम पर दो लाख रुपये की एफडी भी बनवानी होगी.

आरोपी का नाम अभिषेक है, जिसने15 साल की नाबालिग के साथ शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो अभिषेक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसे धमकी दी. इसके बाद उसके खिलाफ सहारनपुर जिले के चिलकाना पुलिस थाने में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. 

सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकील ने दावा किया था कि पीड़िता बालिग है और बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के अनुसार वो 18 साल की है. वकील ने ये भी दावा किया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पीड़िता ने जबरदस्ती संबंध बनाने की बात भी नहीं कही थी.

Advertisement

अभिषेक के वकील ने दलील दी कि वो 4 अप्रैल 2024 से जेल में बंद है और जेल से रिहा होने के बाद वो पीड़िता से शादी करने और उसके बच्चे का ख्याल रखने को तैयार है. वकील से आश्वासन मिलने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी.

Live TV

Advertisement
Advertisement