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आम्रपाली मामला: 30 अक्टूबर तक बकाया जमा करें होम बायर्स नहीं तो फ्लैट कैंसल- SC

होम बायर्स के वकील एमएल लाहोटी ने बताया कि अदालत में कोर्ट रिसीवर की ओर से विस्तृत रिपोर्ट और सूची पेश की गई है. जिन होम बायर्स का बिल्डर-बायर्स ऐग्रीमेंट के हिसाब से डिमांड के मुताबिक बकाया रह गया था, ऐसे होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक अपना बकाया जमा करने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • डिफॉल्टर बायर्स की सीमित संख्या है
  • इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई
  • फ्लैट ओनर्स को चुकाना होगा बकाया

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन होम बायर्स का आम्रपाली प्रोजेक्ट में पेमेंट बकाया रह गया था, वे अपना बकाया 30 अक्टूबर तक जमा कर दें नहीं तो उनका फ्लैट कैंसल कर दिया जाएगा. 

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होम बायर्स के वकील एमएल लाहोटी ने बताया कि अदालत में कोर्ट रिसीवर की ओर से विस्तृत रिपोर्ट और सूची पेश की गई है. जिन होम बायर्स का बिल्डर-बायर्स ऐग्रीमेंट के हिसाब से डिमांड के मुताबिक बकाया रह गया था, ऐसे होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक अपना बकाया जमा करने को कहा है. हालांकि ऐसे डिफॉल्टर बायर्स की सीमित संख्या है. इसके लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है, अन्यथा उनके फ्लैट खरीद के एग्रीमेंट कैंसल कर दिए जाएंगे.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्या आम्रपाली के रुके प्रोजेक्ट को पूरा करने के बैंकों के द्वारा की जाने वाली फंडिंग को लेकर कोई नियम है या नहीं. इसके बारे में रिजर्व बैंक को एक पत्र लिखा गया था. रिजर्व बैंक ने अपने जवाब में कहा था कि बैंक स्वतंत्र हैं और वे फंडिंग कर सकते हैं. कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन रिजर्व बैंक को बताने के लिए कहा है कि फंडिंग के लिए कोई नियम है या नहीं. इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी. 

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