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अरुणाचल: ईटानगर में होटल और रेस्तरां से बीफ शब्द हटाने का आदेश, नहीं हटाने पर 2000 रुपये का जुर्माना

ईटानगर में प्रशासन ने होटल और रेस्तरां से बीफ शब्द हटाने का आदेश दिया है. मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, 18 जुलाई तक बीफ शब्द के साइनबोर्ड जहां भी लगे हैं, उन्हें हटाया जाएगा.

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प्रशासन ने बीफ शब्द हटाने का आदेश दिया.
प्रशासन ने बीफ शब्द हटाने का आदेश दिया.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ईटानगर में होटल-रेस्तरां से बीफ शब्द हटाने का आदेश
  • 18 जुलाई तक हटाना होगा बीफ शब्द

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रशासन ने धार्मिक मुद्दों का हवाला देते हुए रेस्तरां से बीफ शब्द हटाने का आदेश दिया है. मजिस्ट्रेट की ओर से दिया गया ये आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद नाहरलगुन के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तमो दादा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बीफ शब्द के साथ सभी साइनबोर्ड हटाने का आदेश इसलिए दिया गया था ताकि इसे लोग भविष्य में धार्मिक मुद्दा न बनाएं. 

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अधिकारी ने कहा, "लोगों को आदेश के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य में गोमांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है." तमो दादा ने बताया कि उनके कार्यालय को हिंदू समुदाय के एक ग्रुप से मौखिक शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के साइनबोर्ड धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं. हालांकि एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर (EAC) ने यह नहीं बताया कि ये हिंदू समुदाय के लोग कौन थे और कहां से आए थे.   

फाइल फोटो

तमो दादा ने कहा, "हिंदू बीफ का सेवन नहीं करते क्योंकि इसे उनके धर्म के खिलाफ माना जाता है और वे गाय को जीवन का एक पवित्र प्रतीक भी मानते हैं, जिसकी रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए. इसके अलावा देश में कहीं भी आपको होटल और रेस्तरां में खुलेआम 'बीफ' के साइनबोर्ड दिखाई नहीं देंगे, भले ही वे मांस परोसते हों."  

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फाइल फोटो

लग सकता है 2000 का जुर्माना

EAC ने कहा कि होटल और रेस्तरां के मालिक दूसरे शब्दों या उनके नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे लोग यह समझ सकें कि वे दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना बीफ परोसते हैं. अधिकारी के मुताबिक, जहां भी बीफ शब्द प्रदर्शित होगा, उस साइनबोर्ड को पेंट कर दिया जाएगा. इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो कार्यालय किसी भी गैर-अनुपालन वाले होटल या रेस्तरां पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा.  

फाइल फोटो

18 जुलाई तक हटाएं शब्द

तमो दादा के कार्यालय ने बुधवार को एक आदेश जारी किया और अगली 18 जुलाई तक 'बीफ' प्रदर्शित करने वाले साइनबोर्ड को हटाने का निर्देश दिया था. यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया था. अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश लोग बीफ का सेवन करते हैं, इसलिए इस आदेश ने तुरंत राज्य में हलचल पैदा कर दी. इस आदेश से नाराज लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. 

(रिपोर्ट- युवराज मेहता)
 

 

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