प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश नहीं होने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से शिकायत की है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद मामले पर सुनवाई के लिए गुरुवार, 7 मार्च की तारीख तय की है.
ईडी ने पहले भी उनके खिलाफ शिकायत की थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट से उन्होंने कहा था कि वह फिजिकल रूप से पेश होना चाहते थे लेकिन विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र की वजह से वह पेश नहीं हो सके.
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अगली तारीख पर फिजिकल रूप से पेश होंगे सीएम
वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए, जिन्होंने केजरीवाल के लिए छूट की याचिका दायर की और अदालत को आश्वासन दिया कि अगली तारीख पर वह फिजिकल रूप से पेश होंगे. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने आज के लिए दायर छूट याचिका पर अदालत के सामने सीएम के फिजिकल प्रेजेंस के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है.
ईडी के समन को आप नेता ने बताया 'अवैध'
हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 12 मार्च के बाद किसी भी तारीख पर ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए थे. इस फैसले पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि ईडी का समन 'अवैध' है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बीच का रास्ता निकाला और पूछताछ के लिए पेश होने का फैसला किया. ताकि सीएम अरविंद केजरीवाल को अवैध रूप से गिरफ्तार न किया जा सके.'
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मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए पेश होने का फैसला किया था. सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि पूछताछ में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं लेकिन अगर सीएम को वे (ईडी) किसी भी वक्त गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें ऑफिस आने के लिए मजबूर किया जाएगा.