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असम: गुवाहाटी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखे बेचने और जलाने पर लगाई रोक

असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते दिवाली सहित इस महीने के अंत तक गुवाहाटी शहर में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया है. हालांकि, कई स्थानों पर पटाखे जलाने के लिए महज दो घंटों की समयसीमा तय की गई है.

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Fire crackers ban
Fire crackers ban
स्टोरी हाइलाइट्स
  • गुवाहाटी शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश
  • जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक इन निर्देशों को लागू करवाएंगे
  • हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में होने की वजह से फैसला

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम (PCBA) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रदूषण कम करने के लिए दिवाली के साथ-साथ इस महीने के आखिर तक गुवाहाटी में पटाखे फोड़ने और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है. मंगलवार को जारी किए अपने आदेश में बोर्ड ने कहा कि शहर में बढ़ते प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में होने की वजह से ये फैसला लिया गया है. 

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आदेश में कहा गया है कि 9 नवंबर, 2020 की आधी रात से 30 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि तक गुवाहाटी शहर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध होगा. इसके बाद स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी. 

इसे देखें: आजतक LIVE TV 

बता दें कि गुवाहाटी के अलावा बाकी क्षेत्रों में, दिवाली के दिन महज दो घंटे (रात 8 बजे से रात 10 बजे तक) के लिए ग्रीन पटाखे जलाने के लिए झंडी दी गई है. वहीं, बाकी पर्व जैसे छठ, क्रिसमस और नए साल पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं.

आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक इन निर्देशों को लागू करेंगे. इसी के साथ रोजाना की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को पेश की जाएगी. हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'सरकार के पास दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि हिंदुओं को त्योहार मनाने का अधिकार है. बिसवा ने मंगलवार को किए ट्वीट में कहा 'बाकी धर्म की तरह, हिंदुओं को भी त्योहार मनाने का अधिकार है. असम में कोरोनावायरस की स्थिति में सुधार के साथ हमने दिवाली के जश्न पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.'

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हालांकि, उन्होंने लोगों से आत्म-संयम बरतने का आग्रह किया. गौरतलब है कि पुलिस ने शहर के कुछ हिस्सों में पटाखों पर प्रतिबंध भी लगाया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, जिन शहरों और कस्बों में हवा की गुणवत्ता  मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं. साथ ही इन इलाकों में पटाखों के इस्तेमाल की समयसीमा केवल दो घंटे तक रहेगी.  

 

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