बालुरघाट एक्सप्रेस में एक महिला से छेड़छाड़ और उसका गुप्त रूप से वीडियो बनाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है.
NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर के निर्देश पर आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि यह हरकत 'वोयरिज्म' (छिपकर नजर रखना) के तहत आती है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.
क्या है पूरा मामला?
आयोग के मुताबिक, आरोपी ने ट्रेन में सफर कर रही महिला का गुप्त रूप से वीडियो बनाया और उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन शेयर कर दिया.
कौन-कौन सी धाराएं लगेंगी?
महिला आयोग ने पुलिस से मांग की है कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 77 (वोयरिज्म) के तहत FIR दर्ज की जाए. इसके अलावा, धारा 75 और 79 भी लागू करने की बात कही गई है.
साथ ही, आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E लगाने पर भी जोर दिया है, जो किसी की निजता भंग करने पर दंड का प्रावधान करता है.
NCW ने की सख्त कार्रवाई की मांग
आयोग ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.