कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने प्रतिबंधों की घोषणा की है. ऐसे में सभी बाजारों को सैनिटाइज किया जाएगा. मुख्य सचिव ने कहा कि हम सभी चैंबर्स और मार्केट कमेटी से बाजारों को सैनिटाइज करने की अपील करते हैं. घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं. जहां 5 से ज्यादा केस हैं वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. बंगाल में कुल बेड ऑक्यूपेंसी 1.5 प्रतिशत है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है.
कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्न प्रतिबंध लगाए हैं, जो कि 15 जनवरी तक लागू रहेंगे:
1) स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी. एक बार में केवल 50% कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी.
2) पब्लिक सेक्टर सहित सभी सरकारी कार्यालय 50% के साथ कार्य करेंगे. जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा.
3) सभी निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान एक समय में 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा.
4) स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और वेलनेस सेंटर बंद रहेंगे.
5) सभी मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
6) शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ काम कर सकते हैं. एक बार में क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए.
7) रेस्तरां और बार एक बार में 50% क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं.
8) सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल एक बार में 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं.
9) एक बार में अधिकतम 200 लोगों की बैठक और सम्मेलन की अनुमति होगी.
10) किसी भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक समय में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
11) विवाह संबंधी समारोहों के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
12) अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
13) लोकल ट्रेनें 50% बैठने की क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक ही चलेंगी.
14) मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी.
इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा. केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी. वहीं राजनीतिक सांस्कृतिक और धार्मिक जुलूस और रैलियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे.