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बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: ममता सरकार के मंत्री घिरे, CBI जांच का आदेश, कोर्ट की सलाह- पद से हटाएं

पीठ ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्यपाल से भी मंत्री परेश अधिकारी को मंत्री पद से हटाने को कहा है. हालांकि मंत्री को हटाने का कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है. कोर्ट ने साफ किया है कि यह सलाह मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दी गई है.

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ममता बनर्जी (File Photo)
ममता बनर्जी (File Photo)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एसएससी परीक्षा में बेटी को पास कराने का आरोप
  • मंत्री बोले- मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री परेश अधिकारी मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं. कोलकाता हाईकोर्ट ने CBI को शिक्षक भर्ती घोटाले में उनसे पूछताछ करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार से मंत्री को हटाने की सलाह भी दी है.

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अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार रात 8 बजे तक मंत्री परेश अधिकारी को सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने का आदेश दिया था. 

पीठ ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्यपाल से भी मंत्री परेश अधिकारी को मंत्री पद से हटाने को कहा है. हालांकि मंत्री को हटाने का कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है. कोर्ट ने साफ किया है कि यह सलाह मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दी गई है.

बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री हैं अधिकारी

बता दें कि परेश चंद्र अधिकारी फिलहाल बंगाल सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं. आरोप है कि मंत्री परेश अधिकारी ने अपने प्रभाव से बेटी अंकिता अधिकारी को एसएससी में बिना मेधा तालिका (merit table) में नाम आए शिक्षिका की नौकरी दिलवाई.

दूसरी लिस्ट में अचानक आ गया बेटी का नाम

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राष्ट्र विज्ञान में शिक्षक भर्ती की पहली तालिका में बबिता का नाम था, लेकिन दूसरी लिस्ट में अंकिता का नाम पहले नंबर पर आ गया. इसी के बूते कूचबिहार के स्कूल में अंकिता को नौकरी मिल गई. मेधा तालिका में नाम ना होने के बावजूद शिक्षक भर्ती होने के बाद हाइकोर्ट में उनके खिलाफ आवेदन दिया गया था.

मंत्री बोले- इस बारे में कुछ नहीं मालूम

इसी मामले में कोर्ट ने मंत्री परेश अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया है. परेश अधिकारी ने पिछले साल कूचबिहार के मेखलीगंज से विधानसभा चुनाव जीता था. आज जब कूचबीहार में उनसे हाईकोर्ट के आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम.

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