ओडिशा के मयूभंज जिले की एक अदालत ने बुधवार को 27 वर्षीय एक व्यक्ति को बेवफाई के शक में अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है.
रायरंगपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनूप पटनायक ने रथ नाइक को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने तक कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी.
बिसोई ब्लॉक के बधुनिया गांव में रहने वाले रथ नाइक ने अगस्त 2016 को, अपनी 20 वर्षीय पत्नी रानी सिंह की हत्या कर दी थी. उसने अपने घर में ही पत्नी के हाथ-पैर बांधकर आग लगा दी थी. रानी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.
सरकारी वकील पंकज दास का कहना है कि रानी पढ़ी-लिखी थी और पेशे से नर्स थी. उसे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता था, लेकिन पति ने उसपर शक करना शुरू कर दिया था. आदिवासी और शिक्षित होने की वजह से उसे प्रताड़ित किया गया.