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'जेल में भले रहेंगे, मिलेंगे बंगले पर...', बृज बिहारी हत्याकांड में जेल जाने से पहले बोले मुन्ना शुक्ला

बृजबिहारी हत्याकांड में दोषी पाए गए मुन्ना शुक्ला ने जेल जाने से पहले कहा, "मुन्ना शुक्ला का सरकार बनेगा, मुन्ना जेल में रहेंगे लेकिन आपसे इसी बंगले में मिलेंगे, जेल से टेंशन नहीं है. मुझे जनता ने बनाया है, हम नहीं जानते थे कि मुझे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जानते हैं."

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बृजबिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला
बृजबिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला

बिहार (Bihar) के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद मुन्ना शुक्ला ने आज यानी 16 अक्टूबर को पटना जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. इस दौरान उनके साथ सैंकड़ों लोग मौजूद थे. 

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पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करने से पहले उन्होंने अपने पैतृक गांव में मीटिंग की, जिसमें उनके हजारों समर्थक शामिल हुए थे. इस मीटिंग के दौरान मुन्ना शुक्ला ने कार्यकर्ताओं से बातें की और आने वाले वक्त में सूबे की सरकार बदलने का दावा किया. 

विजय कुमार शुक्ला ने कहा, "मुन्ना शुक्ला का सरकार बनेगा, मुन्ना जेल में रहेंगे, लेकिन आपसे इसी बंगले में मिलेंगे, जेल से टेंशन नहीं है. मुझे जनता ने बनाया है, हम नहीं जानते थे कि मुझे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जानते हैं."

मुन्ना ने आगे कहा कि ये जान लीजिए, सरकार तो बदलेगी, हम जेल में रहेंगे, लेकिन मिलेंगे यहीं. हम सीएम-सीएम तो खेल लिए. लेकिन मेरे मन में कभी नहीं था कि पीएम भी हमको जानते हैं. 

1998 में बृज बिहारी की गोली मारकर हुई थी हत्या

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बृज बिहारी प्रसाद बिहार के दिग्गज नेता रहे हैं. साल 1998 में उनकी गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. उस वक्त वे बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे. बृज बिहारी प्रसाद इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले में आरोपी थे. उन्हें पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में शाम की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी.

यह भी पढ़ें: पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में फैसला, मुन्ना शुक्ला को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी रहीं बीजेपी सांसद

बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी बीजेपी से सांसद रही हैं. उन्होंने और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. 

SC ने बरकरार रखा पटना HC का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सहित 6 लोगों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. वहीं, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित दो दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा मुकर्रर थी. दोनों को 15 दिन के अंदर पटना जिला जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. पटना हाईकोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक ​​मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया था.

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