सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित कई एफआईआर को आगे की जांच और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन मामलों की सुनवाई नई दिल्ली के राउज एवेन्यू में विशेष सीबीआई अदालत में की जाएगी.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक पीठ ने 45 से अधिक एफआईआर में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के 30 अगस्त, 2019 के अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और कहा कि यह अब लागू नहीं है. इसमें कहा गया है कि अगर आरोपी को किसी अन्य अदालत से नियमित जमानत नहीं मिलती है, तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट से इसकी मांग करनी होगी.
कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत की पूर्व शर्त के रूप में आरोपी द्वारा शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा की गई एक करोड़ रुपये की राशि को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर करना होगा.
शीर्ष अदालत देशभर में निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करने के बाद उन्हें बिटकॉइन में व्यापार करने के लिए प्रेरित करके धोखा देने के आरोप में अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को रद्द करने से संबंधित मामलों पर सुनवाई कर रही थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि देश भर में लोगों को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ लगभग 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इन मामलों में 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 87,000 बिटकॉइन का व्यापार शामिल है. इस मामले में अमित भारद्वाज, उनके दो भाई और उनके पिता आरोपी हैं. हालांकि, अमित की मौत हो चुकी है.