बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पत्रकार की ओर से अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए 2019 में दर्ज कराई गई शिकायत को खारिज कर दिया है. खान के अलावा उनके बॉडी गार्ड नवाज शेख के खिलाफ भी शिकायत खारिज कर दी गई है. न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने गुरुवार को कहा कि दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है और इसके साथ ही पिछले साल मुंबई में अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सलमान खान और शेख को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया गया है.
निचली अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी किया था और उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था. यह आदेश एक पत्रकार अशोक पांडे द्वारा दोनों के खिलाफ दायर एक शिकायत में पारित किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें धमकी दी गई थी और उन पर हमला किया गया था.
शिकायत के अनुसार, सलमान खान ने अप्रैल 2019 में मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया था. यह घटना तब हुई जब मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें लेना चाहा. अभिनेता ने कथित तौर पर बहस की और पत्रकार को धमकी दी.
अदालत ने पत्रकार के बयान में बदलाव की ओर इशारा किया कि पहले जब वह पुलिस के पास गया तो उसने कथित तौर पर केवल अपने फोन ले लिए जाने की बात कही थी और हमले के बारे में कुछ भी नहीं बताया था. जबकि बाद में जब उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई तो कथित तौर पर मारपीट का जिक्र किया. न्यायमूर्ति डांगरे ने पूछा, "दो महीने के बाद आपको पता चला कि आप पर हमला किया गया था? पुलिस को दी गई अपनी पहली शिकायत देखें."
सलमान ने समन को चुनौती देते हुए अप्रैल 2022 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. 5 अप्रैल, 2022 को उच्च न्यायालय ने अभिनेता की याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक समन पर रोक लगा दी. शेख ने बाद में समन को चुनौती देते हुए एक याचिका भी दायर की थी जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी.