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यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने को लेकर 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा कि निगरानी समिति ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी नहीं किया है. दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून, 2023 को आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

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बृजभूषण सिंह-फाइल फोटो
बृजभूषण सिंह-फाइल फोटो

महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी गोंडा से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस हुई. बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस पर पुलिस के वकील ने एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के सामने अपनी दलीलें रखी. 

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दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा कि निगरानी समिति ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी नहीं किया है. दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून, 2023 को आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोप तय करने के लिए हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जो घटना दिल्ली और देश के बाहर घटी या जो भी आरोप लगे हैं उनमें तीन साल की सजा का प्रावधान है.

सांसदों विधायकों से जुड़े मुकदमों की शीघ्र सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील की उस दलील का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि इस केस में आईपीसी की धारा 354 के तहत कोई आरोप नहीं बनता है.
  
दिल्ली पुलिस ने कहा कि महिला के साथ किसी भी तरह की अभद्रता या उसकी गरिमा का हनन करने के मकसद से की गई कोई भी गतिविधि आईपीसी की धारा 354 के तहत ही आती है.

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दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले में बनाई गई ओवर साइट कमेटी ने भी सुझाव दिए. अलबत्ता उससे भी कुछ साबित नही हुआ. उसमें भी यह कहीं नही गया कि जो आरोप लगाए गए वो गलत थे.

राउज एवेन्यू कोर्ट से सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी. अब 23 सितंबर को रॉउज एवन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

महिला पहलवानों ने लगाए थे आरोप
पिछले दिनों सुनवाई के दौरान महिला पहलवानो की तरफ से वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट को बताया कि कब कब और किस जगह महिला खिलाडी का यौन उत्पीड़न किया गया. इसमें देश और विदेश में दोनो जगहें शामिल हैं. रेबिका जॉन ने कहा एक महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में बताया कि 2016 मंगोलिया के रियो में ओलंपिक क्वालीफाई प्रतियोगिता में भाग लिया था. होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए गई थी. वहां पर बृजभूषण भी खाने की मेज पर बैठे थे, वहां पर मुझको बुलाया गया. मैं वहां पर गई तो बृजभूषण ने मेरी छाती पर हाथ रखा और मेरे पेट तक हाथ ले गए. जिसके बाद मैं घबराकर वहां से चली गई और खाना खाकर अपने रूम में आ गई.

रेबिका ने दलील दी थी कि एक महिला पहलवान ने बताया कि उसने कभी नहीं देखा कि बृजभूषण पुरुष पहलवानों के एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी लेते हुए चेक करते हों. ओवर साइट कमेटी की मेंबर के बयान में कहा था कि महिला पहलवान ने बृजभूषण द्वारा छेड़छाड़ के बारे में बताया था लेकिन वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार बंद की जा रही थी. वहीं एक अन्य महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा कि मुझको फिजिकल रिलेशन के लिए ज़ोर दिया गया. कहा कि मेरे साथ कोम्प्रोमाईज़ कर लो तो तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी. 

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