केंद्र सरकार की तरफ से आज यानी बुधवार को कैबिनेट की तरफ से कुछ अहम फैसलों का ऐलान किया गया. कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया कि डिपोजिट बीमा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन पर बड़ा फैसला लिया गया है. अब बैंक के डूबने पर 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को उनका पैसा मिलेगा. मतलब, सरकार ने Deposit Insurance and Credit Gurantee corporation (amendment) bill, 2021 को मंजूरी दे दी है. इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में रखा जाएगा. सरकार पहले ही इस लिमिट को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर चुकी है. कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और राज्यमंत्री एल मुरुगन शामिल थे.
दूसरा फैसला जम्मू कश्मीर से जुड़ा है. इसमें जम्मू और श्रीनगर प्रशासनिक अधिग्रहण के लिए दो न्यायिक और दो प्रशासनिक सदस्यों को मंजूरी दे दी गई है. तीसरा फैसला भारत में मौजूदा 2.3 लाख लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा है. उनको इज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ देने के लिए क्रिमिनेलिटी एक्ट में कुछ बदलाव हुए हैं. अब सामान्य प्रवर्ति के उल्लंघन में कारावास की जगह जुर्माने की व्यवस्था होगी.अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा.