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अदालत की निगरानी में CBI करेगी संदेशखाली मामले की जांच, कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश

संदेशखाली मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) के हवाले कर दी गई है. CBI अब कोर्ट की निगरानी में इस मामले में आगे की जांच करेगी. बता दें कि ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है.

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संदेशखाली के मुद्दे को उठाकर अपने लिए इंसाफ मांगती महिलाएं. (फाइल फोटो)
संदेशखाली के मुद्दे को उठाकर अपने लिए इंसाफ मांगती महिलाएं. (फाइल फोटो)

संदेशखाली मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) के हवाले कर दी गई है. CBI अब कोर्ट की निगरानी में इस मामले में आगे की जांच करेगी. बता दें कि ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है.

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दरअसल, कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में हुए कथित दुष्कर्म, महिलाओं पर अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोपों पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि संदेशखाली में मामलों की जटिलता को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की जिस भी एजेंसी को जांच के लिए प्रभार दिया जाएगा, उसे भी उचित समर्थन करना होगा.

सीबीआई को जांच करने के निर्देश

कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समिति के बावजूद सीबीआई को जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, क्योंकि सीबीआई पहले से ही संदेशखाली में हुए मामले की जांच कर रही है. अदालत में यह भी कहा गया कि शिकायत प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल/ईमेल आईडी लॉन्च किया जाना चाहिए, डीएम को स्थानीय भाषा में इसे जारी करने की तारीख का उल्लेख करते हुए पर्याप्त प्रचार करना चाहिए.

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जबरन जमीनें हड़पने की भी होगी जांच

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी और जबरन जमीनें हड़पने की जांच भी करेगी. सीबीआई के पास आम लोगों, सरकारी विभाग, एनजीओ आदि सहित मामले में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति होगी. अलग-अलग जमीनों को मत्स्य पालन के लिए बनाये जाने वाले कदमों की भी उचित जांच की जायेगी.

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