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बंगाल पुलिस को बड़ा झटका, कोलकाता हाई कोर्ट ने ED के खिलाफ जांच पर 31 मार्च तक लगाई रोक

ईडी ने संदशखाली केस के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में अदालत से FIR रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने ईडी की मांग पर फिलहाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है.

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बंगाल पुलिस को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है. दरअसल, ईडी ने संदशखाली केस के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में अदालत से FIR रद्द करने की मांग की गई थी. जांच पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.

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राशन घोटाला मामले में बीते दिन पश्चिम बंगाल के संदेशखली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर ग्रामीणों की भीड़ ने हमला कर दिया था. भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ मौजूद सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी को भी निशाना बनाया था. इस हमले में तीन ईडी अधिकारियों को गंभीर चोटें आई थी. इस मामले के बाद ईडी के खिलाफ ही बंगाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली थी.

अदालत से हस्तक्षेप की मांग

इस मामले में ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ से संपर्क किया और अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी. केंद्रीय एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा था कि हालांकि उसे अभी तक एफआईआर की प्रति नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अधिकारी उसके अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए उसके कार्यालय का दौरा कर रहे हैं.

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आरोपी की तरफ से भी FIR

इस मामले में एक एफआईआर आरोपी टीएमसी नेता के एक सहयोगी की शिकायत पर ईडी के खिलाफ दर्ज की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ईडी के अधिकारियों ने बिना कोई तलाशी वारंट दिखाए और कानून का उल्लंघन करते हुए टीएमसी नेता के आवास में जबरन घुसने की कोशिश की.

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