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कोरोना टीकाकरण के लिए CoWIN पोर्टल पर आधार कार्ड जरूरी नहीं, केंद्र ने SC को बताया

पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया है जो यह रिकॉर्ड करता है कि CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और नौ पहचान दस्तावेजों में से एक से काम चल सकता है.

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supreme court
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स्टोरी हाइलाइट्स
  • टीकाकरण के लिए नौ आईडी में से कोई भी चलेगा
  • CoWIN पोर्टल पर आधार कार्ड जरूरी नहीं

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि COVID-19 टीकाकरण के लिए CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को सूचित किया गया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिया जा सकता है. 

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इसके बाद कोर्ट ने सिद्धार्थशंकर शर्मा द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें दावा किया गया था कि CoWIN पोर्टल पर COVID-19 टीकाकरण को प्रशासित करने के लिए आधार कार्ड पर अनिवार्य रूप से जोर दिया जा रहा है. दरअसल, इस जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र को नोटिस जारी किया था. 

पीठ ने कहा कि  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया है जो यह रिकॉर्ड करता है कि CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और नौ पहचान दस्तावेजों में से एक से काम चल सकता है

इधर, याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उन्हें आधार कार्ड न होने के चलते टीकाकरण से वंचित कर दिया गया था. स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य संबंधित निजी टीकाकरण केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव को एक पत्र संबोधित किया है. इस टीकाकरण केंद्र ने वैध पासपोर्ट आईडी दिखाने के बावजूद याचिकाकर्ता को टीका नहीं लेने दिया. याचिका में भारत के नागरिक को दिए गए टीकाकरण के अधिकार की सुरक्षा के लिए पूरे देश में पहले से ही अधिसूचित नियमों/नीतियों को प्रभावी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू करने की मांग की गई थी.

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