केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे के शुल्क और कलेक्शन की दरों को संशोधित कर दिया है. इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए नियमों के तहत अब नेशनल परमिट वाले वाहन के अलावा किसी मैकेनिकल वाहन का चालक, मालिक या इंचार्ज अगर राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के समान सेक्शन का उपयोग करता है तो जीरो यूजर शुल्क लगेगा. हालांकि, यह सिर्फ 20 किलोमीटर की यात्रा तक ही लागू होगा.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तहत शुल्क संग्रह और यात्रा की दूरी को नापा जाएगा. अगर दिनभर की यात्रा 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर उस हिसाब से असली चार्ज वसूला जाएगा.
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है...
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है. इसके तहत राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा किसी मैकेनिकल वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के समान सेक्शन का उपयोग करता है तो उस पर जीरो यूजर शुल्क लगाया जाएगा. ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के आधार पर यूजर से शुल्क लिया जाएगा. एक दिन में 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन यदि दूरी 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो यात्रा की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा.