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असम: बाल विवाह के मुद्दे पर AIUDF-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा- बिना तैयारी हो रही कार्रवाई

असम में शुक्रवार से बाल विवाह पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने ऐसे मामलों के खिलाफ दर्ज 4,074 प्राथमिकी के आधार पर अब तक 2,258 लोगों को गिरफ्तार किया है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि यह अभियान 2026 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा.

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एआईयूडीएफ के महासचिव अमीनुल इस्लाम
एआईयूडीएफ के महासचिव अमीनुल इस्लाम

असम में बाल विवाह कानून के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हो रही है. ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने शनिवार को आरोप लगाया कि असम सरकार आवश्यक नियम बनाए बिना बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) के प्रावधानों के तहत बाल विवाह पर कार्रवाई कर रही है.

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कांग्रेस ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर सवाल उठाया, जो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं. बता दें कि शुक्रवार से बाल विवाह पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने ऐसे मामलों के खिलाफ दर्ज 4,074 प्राथमिकी के आधार पर अब तक 2,258 लोगों को गिरफ्तार किया है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि यह अभियान 2026 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा.

एआईयूडीएफ के महासचिव अमीनुल इस्लाम ने दावा किया कि (पीसीएमए) को लागू करने के नियम राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं. उन्होंने सवाल उठाए कि “2006 का पीसीएमए 2007 से प्रभावी हुआ. चूंकि यह एक केंद्रीय अधिनियम है, इसलिए राज्यों को नियम बनाने होंगे. 2007 से 2014 तक, राज्य कांग्रेस शासन के अधीन था, और उसके बाद से, भाजपा के अधीन था. उस समय की सरकार ने नियम क्यों नहीं बनाए?.”  

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उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री 2007 से ही अलग-अलग विभाग संभाल रहे थे, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया. एआईयूडीएफ विधायक ने दावा किया, "यह लोगों का ध्यान केंद्रीय बजट, अडानी के घोटाले आदि जैसे वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए एक मात्र राजनीतिक नौटंकी (हाल की दरार) है."

उन्होंने कहा कि एआईयूडीएफ बाल विवाह का विरोध करता है, भले ही इस्लाम के कुछ प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति है क्योंकि पार्टी इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखती है. उन्होंने कहा, "अगर सब कुछ कानून और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार का समर्थन करेंगे."

नाम जाहिर न करने की शर्त पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि नियमों को बनाए बिना कानूनों को लागू किया जा सकता है. यदि केंद्रीय कानून संपूर्ण है, तो इसे कानून बनाने की आवश्यकता के बिना लागू किया जा सकता है. इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं. इस बीच, कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने बाल अधिकार संरक्षण निकायों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए सरकार पर सवाल उठाया.

 

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